राजभाषा और राष्ट्रभाषा
राजभाषा और राष्ट्रभाषा डॉ. साधना गुप्ता राजभाषा राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है अर्थात् जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 346 से 351 तक राजभाषा सम्बंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा है साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं को ही माना जाता है वहां राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं नहीं होता। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारंभ में संविधान लागू होते